देहरादून- पतंजलि और दिव्य फार्मेसी की 14 दवाइयों के बनाने पर उत्तराखंड सरकार ने लगाई रोक
देहरादून- उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट को किया बेन
सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रामक प्रचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार का फैसला
पतंजलि के 14 प्रोडक्टस पर राज्य सरकार ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भ्रामक प्रचार के मामले में पिछले दिनों पतंजलि ने मांगी थी माफी
भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में अवमानना का सामना कर रहे योग गुरु स्वामी रामदेव की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। उत्तराखंड सरकार के राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि और दिव्या फार्मेसी के 14 उत्पादों को बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी है।
इससे पहले पतंजलि द्वारा जारी भ्रामक विज्ञापन पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में बताया की राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव की कंपनी के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत यह कार्यवाही की है।
पतंजलि और दिव्य फार्मेसी के श्वासरि गोल्ड, श्वासरि वटी, ब्रोंकोम, श्वासरि प्रवाही, श्वासरि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड है शामिल।
हलफनामे के मुताबिक 10 अप्रैल 2024 को राज्य के तीन प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से राज्य में संचालित सभी दावों की फैक्ट्रीज को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में उल्लिखित रोगों से संबंधित विज्ञापन जारी नहीं करने को लेकर सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी नियमों की अनदेखी हो रही थी।