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उत्तराखंड में शादी कर आई बेटियों को वोट सुरक्षित रखने के लिए मायके के दस्तावेज़ अनिवार्य — SIR प्रक्रिया जल्द शुरू

देहरादून न्यूज़– आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से विवाह कर आई बेटियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित रखने और आवश्यक संशोधन कराने के लिए उन्हें अपने मायके से संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

 

 

निर्वाचन विभाग के अनुसार फिलहाल उत्तराखंड की मतदाता सूची फ्रीज नहीं हुई है, इसलिए वोटर लिस्ट में नाम, पता और अन्य बदलाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान दिसंबर या जनवरी में प्रदेश भर में शुरू होने वाला है।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। इसके साथ ही अन्य राज्यों ने भी अपनी पुरानी वोटर लिस्ट ऑनलाइन जारी कर रखी है, जिससे मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया सरल हो सकेगी।

 

 

🔹 विवाह कर उत्तराखंड आई महिलाओं पर होगा विशेष फोकस

जिन महिलाओं ने वर्ष 2003 के बाद उत्तराखंड में विवाह कर निवास बदल लिया है, उन्हें SIR फॉर्म भरते समय अपने मायके के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

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यदि 2003 में उनका वोट माता-पिता के राज्य में दर्ज था, तो उसकी जानकारी SIR फॉर्म में अनिवार्य रूप से देनी होगी।

यदि उस समय उनका वोट दर्ज नहीं था, तब भी मायके के राज्य की 2003 की वोटर लिस्ट से संबंधित विवरण SIR में भरना जरूरी होगा।

 

 

निर्वाचन विभाग मानता है कि शादी के बाद निवास बदलने वाली अधिकांश बेटियों का वोट कई बार पहले वाले राज्य में छूट जाता है, जिससे चुनाव के समय समस्याएँ सामने आती हैं। इसलिए SIR प्रक्रिया के दौरान विवाह कर उत्तराखंड आई महिलाओं के दस्तावेज़ों की विशेष जांच की जाएगी ताकि उनका वोट सही विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षित दर्ज किया जा सके।

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📌 महत्वपूर्ण सलाह
विवाह कर उत्तराखंड आई महिलाएँ जल्द से जल्द अपने मायके से जुड़े दस्तावेज़—
✔ पुरानी वोटर लिस्ट की जानकारी
✔ पता सत्यापन
✔ पहचान संबंधी प्रमाण
संग्रहित करें और SIR शुरू होते ही आवेदन कर दें।