उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लागू हुई धारा 163

हल्द्वानी : शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या- 1540/iv(3)/2024-11 (03निर्वा)/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद-243- य क एवं उत्तराखण्ड (उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण, 2007 की धारा 8 (1) एवं धारा 50 की उपधारा (2) की प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नगर निगमो के सामान्य निर्वाचन हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए जारी की गयी है। जिसके कम में हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रार्न्तगत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जो मतगणना समाप्ति की तिथि दिनांक 25 जनवरी, 2025 तक लागू है।

 

उक्त अधिसूचना के अनुपालन में हल्द्वानी-काठगोदाम, नगर निगम क्षेत्र में नागर निकाय निर्वाचन-2024-25 हेतु हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है, निर्वाचन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और अवैध सभाओं को रोकना आवश्यक है; और यह आशंका है कि इस प्रकार की कार्यवाही से सार्वजनिक व्यवस्था, अवैध सभाओं या ऐसी गतिविधियों का खतरा हो सकता है जो सार्वजनिक शांति को भंग कर सकती है।

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अतः मैं ए०पी० बाजपेयी, नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न निषेधात्मक आदेश पारित करता हूं।

 

1- हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की पूवार्वनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे, जुलूस नही निकालेंगे, जश्न के रुप में कोई उत्सव/रथ/रैली आदि नही निकालेंगे।

2- किसी भी व्यक्ति को हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र में किसी प्रकार की नारेबाजी / लाउडस्पीकर का प्रयोग / सरकारी ईमारतों पर नारे लिखना, पोस्टर लगाना /साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी भी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिषेध किया जाता है।

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3- कोई भी व्यक्ति लाठी, डन्डा, बल्ला एवं अग्नि शस्त्र अथवा अन्य किसी हथियार के साथ सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क पर नहीं घूमेगा।

4- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलायेगा तथा न ही किसी प्रकार के पर्ची आदि का वितरण करेगा।

5- कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य नही करेगा जिससे विभिन्न जातियों/धर्मो/भाषायी समुदायों के मध्य विद्यमान मतभेदो को बढ़ाने या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे।

6- कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल बिना पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां नहीं करेगा।

7- ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर तथा शव यात्रा पर उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे (प्रतिबन्ध संख्या 3 के अतिरिक्त) उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से हल्द्वानी-काठगोदाम नगर निगम क्षेत्र में उक्त चुनाव के अन्तिम परिणाम आ जाने एवं आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक हल्द्वानी नगर क्षेत्र में लागू होंगे।

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उक्त आदेश का किसी भी प्रकार उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अर्न्तगत दण्डनीय है।

चूंकि यह मामला विशेष परिस्थितियो का है और इतना समय नहीं है कि सभी व्यक्तियों पर इसकी तामीली की जा सके, इसलिए यह आदेश आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 की अपराहन से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक लागू किया जाता है। आदेश की एक प्रति पुलिस क्षेत्राधिकारी, हल्द्वानी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी, थानाध्यक्ष काठागोदाम, थानाध्यक्ष बनमूलपुरा एवं थानाध्यक्ष मुखानी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाय।

 

यह आदेश 24 दिसम्बर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के साथ जारी किया गया।