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दिल्ली कोचिंग एक्सीडेंट के बाद उत्तराखंड में एक्शन, सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने पर होगी विधिक कार्यवाही

  • उत्तराखंड ने दिल्ली कोचिंग हादसे से लिया सबक
  • संचालित कोचिंग सेंटरों के जांच के निर्देश
  • कमियां दूर न कराने पर होगी विधिक कार्यवाही

देहरादून न्यूज़- प्रदेश में संचालित कोचिंग सेंटर और ऐसे भवन जिनके बेसमेंट में मानवीय गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उनकी जांच में यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।

 

यदि कोई संस्थान अथवा भवन स्वामी तय समय के भीतर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाता है तो उसे विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएंगी।

 

मुख्य सचिव की ओर से सभी डीएम को भेजे गए पत्र में यह निर्देश दिए गए हैं।  मुख्य सचिव ने पत्र में जांच किन बिंदुओं पर की जानी है, इसका भी स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया है।

 

उन्होंने कहा है कि जिला स्तर पर गठित होने वाली जांच समिति देखेगी कि भवन उप नियमों का अनुपालन किया गया है या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि भवन की संचनात्मक अखंडता मजबूत है या नहीं। भवन निर्माण को आवश्यक अनुमोदन व प्रमाणपत्र भवन स्वामी ने प्राप्त किए हैं अथवा नहीं।

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अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच भी समिति करेगी। वह देखेगी कि अग्निशमन यंत्र, अलार्म व निकासी मार्ग को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है या नहीं। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र की स्थिति भी जांची जाएगी। यही नहीं, विद्युत सुरक्षा विभाग की ओर से सुझाए गए उपायों का समावेश भवन में स्थापित विद्युत प्रणाली में किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच होगी।

 

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जांच समिति सभी बिंदुओं व निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण अनिवार्य रूप से करेगी। साथ ही आवश्यक संस्तुतियां और नियमों का अनुपालन न करने वालों के लिए दंडात्मक कार्यवाही की संस्तुति भी समिति अपनी जांच रिपोर्ट में करेगी।

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आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के निर्देश पर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए आवास विभाग ने जिला स्तर पर समिति गठित की है। सभी जिलों की समितियां दो सप्ताह के भीतर छह बिंदुओं पर जांच कर आवास विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगी।

 

आवास मंत्री अग्रवाल ने दिल्ली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति उत्तराखंड में न हो, इसके दृष्टिगत बुधवार को अपर सचिव आवास अतर सिंह और एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को दूरभाष पर राज्य में कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इस क्रम में शासन ने कोचिंग संस्थानों की जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित कर दी।

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अपर सचिव आवास अतर सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली जैसी घटनाएं यहां न हों, इसके लिए सभी जिलों में संचालित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मापदंडों की जांच आवश्यक है। जांच के लिए प्रत्येक जिले में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति गठित होगी।

 

नगर आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी, डीएम द्वारा नामित अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी और एसएसपी व एसपी द्वारा नामित अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।

 

यह समिति कोचिंग संस्थानों के विधिवत निबंधन, सुरक्षा मानकों के अनुपालन, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुपालन की स्थिति, फायर एक्जिट, प्रवेश व निकास एवं आकस्मिक स्थिति से निबटने को सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जांच करेगी।