देहरादून- चयन वर्ष खत्म होने से पहले पदोन्नति को मिली हरी झंडी, तबादलों पर रोक रहेगी जारी

देहरादून न्यूज़- पंचायत चुनाव की आचार संहिता के बीच विभिन्न विभागों में चयन वर्ष समाप्त होने से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को अनुमति दे दी गई है, लेकिन तबादलों पर रोक बनी रहेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयन वर्ष की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। इस तिथि तक पदोन्नति और तबादला जरूरी होता है, लेकिन इसी अवधि में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिस कारण आचार संहिता लागू है। ऐसे में कई विभागों ने आयोग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति से संबंधित सभी प्रक्रियाएं — चाहे वे डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की बैठक हो या अन्य प्रक्रिया — पूरी की जा सकती हैं और आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। केवल तबादलों पर आचार संहिता के दौरान रोक बनी रहेगी।
इसके अलावा, आयोग को कई विभागों से निविदा प्रक्रिया की अनुमति के लिए भी आवेदन मिल रहे हैं। इस पर आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि मामला आपदा से जुड़ा या अति आवश्यक हो, तभी अनुमति दी जाएगी। ऐसे कार्य जिनका निष्पादन चुनाव के बाद किया जा सकता है, उन्हें अनुमति नहीं दी जा रही। रोजाना औसतन तीन निविदाओं को अनुमति दी जा रही है, जबकि तीन के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं।
निष्कर्षतः, जहां विभाग पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में जुटे हैं, वहीं तबादलों के लिए अब उन्हें चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक इंतजार करना होगा।
