उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

देहरादून -(बड़ी खबर) सरकारी कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को लेकर आया ये आदेश, पढ़े खबर

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किए जाने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं० 126942/XXVII (7)/ई-19943/2022 दिनांक: 01.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु संo viii को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

यह भी पढ़ें 👉  हिंसक बाघ को ट्रेंकुलाइज करने के प्रयास में जुटा कॉर्बेट प्रशासन

viii. “राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे/आहरित वेतन के समतुल्य ‘अवकाश वेतन’ देय होगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- यहाँ हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में समाई कार, कार में सवार पूर्व प्रधान समेत चार की हुई मौके पर दर्दनाक मौत।

2 शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 01.06.2023 को आदेश लागू होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।