उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

देहरादून- अब घर के बाहर लगा मीटर हुआ खराब तो अब उपभोक्ता नहीं होगा जिम्‍मेदार, पढ़ें काम की खबर

  • नियामक आयोग के निर्देश पर निगम ने जारी की गाइडलाइन

देहरादून न्यूज़- अब खराब मीटर का ठीकरा ऊर्जा निगम अब उपभोक्ताओं पर नहीं फोड़ पाएगा। घर के बाहर मीटर लगे होने पर अब ऊर्जा निगम ही खराबी के लिए जिम्मेदार होगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए ऊर्जा निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और खराब मीटर की जिम्मेदारी लेने के निर्देश दिए। जिस पर ऊर्जा निगम ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- यहाँ हरकी पैड़ी पर भगवा कपड़ों में आपत्तिजनक रील बनाना एक युवक और युवती को पड़ा भारी, भड़के श्रद्धालु और फ‍िर... वायरल वीडियो

 

उपभोक्ताओं को मीटर खराब होने पर ऊर्जा निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं। साथ ही ऊर्जा निगम की ओर से खराब मीटर बदलने के लिए उपभोक्ताओं पर ही वित्तीय भार डाला जाता है। इसे देखते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम को दिशा-निर्देश दिए हैं।

 

अब से नई गाइडलाइन के अनुसार, घरों के बाहर लगे मीटर खराब होने पर पूर्ण जिम्मेदारी ऊर्जा निगम की होगी। जबकि, गेट के भीतर लगे मीटर में खराबी आने पर पुराने नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। मीटर खराब होने या फुंकने पर ऊर्जा निगम के टोल-फ्री नंबर पर काल कर शिकायत दर्ज कराएं या फिर ऊर्जा निगम की बेवसाइट पर मीटर की जानकारी के साथ शिकायत करें।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून- यहां स्पा सेंटरों पर पुलिस की कार्यवाही से मची खलबली, ऐसे मिले 35 Spa Centers का किया चालान

 

मीटर खराब होने की शिकायत पर 30 दिन के भीतर परीक्षण करने का प्रविधान है। इसके बाद 15 दिन के भीतर मीटर न बदला तो 50 रुपये प्रतिदिन हर्जाना लगाया जाता है। फुंके हुए मीटर की शिकायत पर ऊर्जा निगम को छह घंटे के भीतर आपूर्ति बहाल करनी होती है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी - एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर एसपी सिटी ने सुरक्षा के दृष्टिगत बैंकों में चलाया चैकिंग अभियान, दिए निर्देश

 

हालांकि, अभी तक इसके लिए उपभोक्ता की जिम्मेदारी के आधार पर ऊर्जा निगम शुल्क वसूलता था, लेकिन अब गेट के बाहर लगे मीटर को ठीक करने या बदलने की पूर्ण जिम्मेदारी निगम की ही होगी।