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उत्तराखंड जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी, हरिद्वार को किया गया बाहर

देहरादून न्यूज़- प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2025 को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड की जिला पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह सूची दिनांक 01 अगस्त 2025 को शासन द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या-1088/XII(1)/2025/86(22)/2019 के तहत प्रस्तावित अनंतिम आरक्षण पर प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के पश्चात जारी की गई है।

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यह आरक्षण सूची भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 D और उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के साथ-साथ उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) अध्यादेश, 2025 तथा उत्तराखंड ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली, 2025 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार की गई है।

 

महत्वपूर्ण बिंदु:

1- आरक्षण सूची में जनपद हरिद्वार को शामिल नहीं किया गया है।

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2- यह सूची प्रदेश के शेष सभी जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए लागू होगी।

3- सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

 

यह निर्णय आगामी पंचायत चुनावों में राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

 

सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अंतिम आरक्षण सूची विधिक और संवैधानिक प्रावधानों के पूर्ण पालन के बाद ही तैयार की गई है और इसके विरुद्ध किसी भी तरह की आपत्तियों का अब औपचारिक निस्तारण कर दिया गया है।

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अब प्रदेश की पंचायत चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां और तेज होंगी, और यह सूची चुनावी गतिविधियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।