उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

उत्तराखंड – कक्षा 1 में दाखिले की प्रक्रिया को पूर्व की भांति रखने को डीजी शिक्षा ने दिए आदेश, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को दाखिला देने के लिए शासन स्तर पर निर्देश प्राप्त होने तक कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्व की भांति रखने के निर्देश दिए हैं। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड बंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जिस के अनुरूप राज्य में बाल वाटिका कक्षा प्रकरण करने का निर्णय भी लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसा बाल वाटिका कक्षा प्रारंभ होने के पश्चात कक्षा 1 में प्रवेश हेतु 6 वर्ष की आयु का प्रावधान है। जबकि उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु आयु सीमा 5 वर्ष ही प्रचलित है। जिसके तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उत्तराखंड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 को संबोधित किया जाना है, इस हेतु वर्तमान में प्रक्रिया शासन स्तर पर गतिमान है, लिहाजा शासन से निर्देश प्राप्त होने तक कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  आँचल ने सवा लाख लीटर दुग्ध एंव दुग्ध उत्पाद विक्रय कर रिकार्ड दर्ज किया ।