उत्तराखंड- यहाँ फर्जी बीएड डिग्री से बना था शिक्षक, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 10 हजार का लगाया जुर्माना

रुद्रप्रयाग/रुद्रपुर — जनता इंटर कॉलेज देवनगर, रुद्रप्रयाग में फर्जी बीएड डिग्री के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षक लक्ष्मण सिंह रौथाण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
➡️ फर्जी डिग्री का खुलासा सत्यापन में हुआ
लक्ष्मण सिंह रौथाण पुत्र केदार सिंह रौथाण ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की बीएड डिग्री प्रस्तुत की थी, लेकिन सत्यापन और एसआईटी जांच में यह डिग्री फर्जी पाई गई। इसके बाद शिक्षा विभाग रुद्रप्रयाग ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे तत्काल बर्खास्त कर दिया।
➡️ चार्जशीट के बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया।
🎙️ प्रभारी अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने बताया कि अब तक जनपद रुद्रप्रयाग में फर्जी डिग्री के कुल 26 मामलों में सभी दोषियों को सजा मिल चुकी है।
फर्जी डिग्री मामले में दोषी शिक्षक लक्ष्मण सिंह को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा”
