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उत्तराखंड- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर HC की रोक के बाद क्या करेगी सरकार? सचिव ने दी पूरी जानकारी

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में शुरू हुई पंचायच चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने का कारण बताते इस प्रक्रिया पर रोक लगाई है।

कोर्ट के इस आदेश पर सचिव पंचायतीराज श्री चंद्रेश कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जल्द ही इसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा।

 

 

पंचायती राज सचिव ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है, जिसकी समुचित रूप से अनुपालना की जा रही है। इस संबंध में आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

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उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

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हाईकोर्ट ने लगाई पंचायत चुनाव पर रोक
बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होने पर ये आदेश दिया और राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो गई है। कोर्ट का ये फैसला पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए बड़ा झटका है।

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कोर्ट का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी हैं। धामी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। प्रदेश में 10 जुलाई ओर 15 जुलाई को मतदान होना था। राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी।