देहरादून- ईएसआई के संबंध में सचिवालय में मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, वही श्रम विभाग ने 15 हजार इकाइयों को भेजा नोटिस
ईएसआई उत्तराखंड में श्रमिकों को लाभ नहीं देने के मामले में कार्यवाही
- राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक में दिए प्रदेशभर में अभियान तेज करने के निर्देश
- सार्वजनिक उद्योगों के साथ नगर निगमों-निकायों का भी संबंधित ब्योरा तलब
देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड में श्रम विभाग ने संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ईएसआई) का लाभ नहीं देने पर 15 हजार से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किए हैं। ईएसआई के संबंध में सोमवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने योजना की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। इस दिशा में तेजी से कदम उठाने के निर्देश देते हुए उन्होंने सार्वजनिक उद्योगों के साथ ही नगर निकायों-निगमों से जुड़ा ब्योरा भी तलब किया।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव शहरी विकास से नगर निगमों-निकायों में दैनिक, संविदा कर्मियों को ईएसआई का लाभ देने के लिए अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की। साथ ही निर्देश दिए कि नगर निगमों और राज्य सरकार के सभी विभागों के संविदा व सामान्य श्रमिकों को ईएसआई का लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए।
इनके लिए भी बने कार्ययोजना- मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न एनजीओ में कार्यरत संविदा, सामान्य श्रमिकों को ईएसआई से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाई जाए। बैठक में श्रम विभाग की ओर से बताया कि प्रदेशभर में अभी तक 15 हजार से ज्यादा इकाइयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन इकाइयों में ईएसआई कवरेज सुनिश्चित कराई जा रही है। सीएस ने पात्रों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने को दोबारा अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव श्रम पंकज पाण्डेय, अपर सचिव सी.रविशंकर, श्रमायुक्त दीप्ति सिंह समेत वित्त, श्रम, ईएसआई, उपनल, चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत ये हैं पात्र
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत राज्य में स्थापित संगठित क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक अवस्थापनाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कर्मियों के होने पर इकाई ईएसआई के दायरे में आती है। सामान्य कर्मचारियों को 21 हजार और दिव्यांगजन को 25 हजार रुपये की सीमा तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार की ओर से इंश्योर्ड किया जाता है।
इलाज की सुविधा
बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड में वर्तमान में ईएसआई से कुल 7,34,343 श्रमिक जुड़े हुए हैं। इस योजना में नियोक्ता का अंशदान 3.25 प्रतिशत और कर्मचारियों का अंशदान 0.75 प्रतिशत होता है। निगम की ओर से राज्य सरकार को योजना संचालन के 100 प्रतिशत में से वास्तविक व्यय की 87.5 धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। 13 जिलों में 45 डिस्पेंसरी और 65 अनुबन्धित अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जा रही है।