देहरादून- 1 नवंबर से बिना ई-केवाईसी वालों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन, जिला पूर्ति विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
देहरादून में सिर्फ 50% उपभोक्ताओं ने कराई ई-केवाईसी, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि तय

देहरादून न्यूज़- जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1 नवंबर से सरकारी राशन से वंचित होना पड़ सकता है। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह सख्त कदम उठाया है।
जिला पूर्ति कार्यालय ने पूर्व में ही सभी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन फिलहाल केवल 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही ई-केवाईसी पूरी की है। ऐसे में अब 31 अक्टूबर तक परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों को यह प्रक्रिया पूरी करनी अनिवार्य कर दी गई है।
जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, जिले में तीन योजनाओं के तहत राशन वितरण किया जा रहा है —
1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA)
2. अंत्योदय योजना (AAY)
3. राज्य खाद्य योजना (SFY)
इन योजनाओं के लाभार्थियों को अब सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर जाकर बायोमैट्रिक सत्यापन के साथ ई-केवाईसी करानी होगी। इस प्रक्रिया से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रत्येक माह वास्तविक लाभार्थियों को ही राशन मिले।
वर्तमान में देहरादून जिले में 3.75 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जबकि कुल उपभोक्ता संख्या लगभग सात लाख है। अब तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार ने सख्ती से 1 नवंबर से नियम लागू करने के आदेश दिए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी (डीएसओ) के.के. अग्रवाल ने बताया कि,
“1 नवंबर से ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन राशन कार्ड धारकों और उनके सदस्यों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तत्काल ई-केवाईसी करानी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें सरकारी राशन से वंचित होना पड़ेगा।”
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की ओर से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।







