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उत्तराखंड: अब रात 9 से सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी महिलाएँ, श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना

देहरादून न्यूज़- उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली (रात 9 बजे से सुबह 6 बजे) में काम करने की अनुमति दे दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के अनुसार, किसी भी महिला कर्मचारी से नाइट शिफ्ट में काम कराने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। यदि कोई महिला असहमति जताती है, तो उसे नाइट ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

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नियोजक को देनी होगी सूचना

नियमों के तहत, नियोक्ता को महिला कर्मकारों की रात्रि पाली में तैनाती की जानकारी संबंधित श्रम अधिकारी और थाना प्रभारी को देनी होगी। साथ ही, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यात्रा व्यवस्था में पिक-अप और ड्रॉप सुविधा, GPS आधारित वाहन, और पैनिक बटन अनिवार्य किए गए हैं। वाहन और कार्यस्थल पर पुलिस हेल्पलाइन तथा स्थानीय थाना–चौकी के नंबर प्रदर्शित करना होगा।

 

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सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना अनिवार्य

नियोजक को सुनिश्चित करना होगा कि महिला कर्मकारों के लिए कार्यस्थल सुरक्षित, संरक्षित और स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप हो। शौचालय, चेंजिंग रूम और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। परिवहन वाहन चालक व परिचालक का पुलिस सत्यापन भी जरूरी कर दिया गया है।

 

 

लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए सख्त नियम

महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों को लागू करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही, दुकान और प्रतिष्ठान के प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

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यह अधिसूचना श्रम सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में रात्रि पाली में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे।