उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल : (सावधान) अब जिले में इन स्थानों पर नहाते हुए दिखाई दिए, तो होगी सख्त कार्यवाही

धारी/नैनीताल : गौला एवं कलसा नदी व उसकी सहायक नदियों व उनमें बने तालों, परीताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहाखाम ताल तथा परगना धारी की सीमा में अवस्थित समस्त नदियों/गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में कोई भी व्यक्ति, एवं पर्यटक के स्नान व जलक्रीड़ा को प्रतिबंधित किया जाता है।

यह भी पढ़ें 👉  देखें उत्तराखंड बोर्ड की 10 वीं और 12 वीं का परीक्षा कार्यक्रम

 

उप जिला मजिस्ट्रेट धारी केएन गोस्वामी ने कहा है कि पदमपुरी गौला की सहायक नदी कलसा व उसमें बने परीताल में नहाते हुये बीते तीन वर्षां में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गौला की सहायक नदियों में विशेषतया वर्षाकाल, मानसून सत्र में तीव्र प्रवाह के कारण जनहानि को देखते हुये आवागमन प्रतिबंधित किया है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- बाबा तरसेम सिंह की हत्या करने के बाद पुलिस ने हत्यारोपियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, पढ़े पूरी खबर

 

मजिस्ट्रेट श्री गोस्वामी ने अधिशासी अभिंयता सिचाई हल्द्वानी को आदेशित किया है कि उक्त नदियों, सहायक नदियों एवं तालों में लाल रंग में मुद्रित प्रतिबंधित साईन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र की नदियों एवं तालों में कोई भी व्यक्ति स्नान व जलक्रीडा करते हुये पाये जाने पर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के तहत सम्बधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जायेगी।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून -(बड़ी खबर) इन 6 IFS अधिकारियों की पदोन्नति किये जाने की, श्री राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की