उत्तराखण्डकुमाऊं,नैनीताल न्यूज़, nanital news,

नैनीताल- हाईकोर्ट के द्वारा पूरे प्रदेश के राजमार्गों और सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

नैनीताल न्यूज़- नैनीताल हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में राजमार्गों और सड़कों के किनारों से सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। वही अदालत ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) और प्रभागीय वनाधिकारियों (डीएफओ) को क्रियान्वयन की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआँ- नगर के इस होटल में हल्द्वानी की युवती का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

वही मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल जिले के पदमपुरी और खुटानी में सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रभात गांधी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पत्र पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी- गोरापड़ाव के समीप सड़क हादसे में घायल युवक की मौत, परिवार में कोहराम

पत्र में कहा गया था कि पदमपुरी और खुटानी में राजमार्ग के किनारे सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाए गए हैं। यहां तक कि मंदिर भी बनाए गए हैं। वही कोर्ट ने नैनीताल की डीएम वंदना समेत सभी डीएम और डीएफओ को जांच के साथ ही अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट चार सप्ताह में देने के लिए कहा। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। 

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानीः (बड़ी खबर)- हल्द्वानी घर में चोरी करने घुसे युवक की दो लोगो ने की पीट-पीटकर हत्या, खाली प्लाॅट में मिली लाश