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उत्तराखंड में नया आदेश, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के नाम परिवर्तन को शासन से लेनी होगी अनुमति

  • सड़कों के नाम परिवर्तन पर नया आदेश
  • शासन से अनुमति अनिवार्य
  • निकाय अपने स्तर पर परिवर्तन नहीं कर सकते

देहरादून न्यूज़- प्रदेश में नगर निकायाें के अंतर्गत सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों के नाम परिवर्तन के लिए शासन से अनुमति लेनी होगी। निकाय अपने स्तर पर नाम परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। शहरी विकास अपर सचिव गौरव कुमार ने इस संबंध में सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को आदेश जारी किया है।

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प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थलों एवं सड़कों के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों, बलिदानी सैनिकों एवं महापुरुषों के नाम पर रखने पर विशेष बल दे रही है। इस संबंध में विभागों की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजे जाते हैं। इन प्रस्तावों को सरकार स्वीकृति देती है।

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शासन की जानकारी में आया है कि कतिपय निकाय शासन की अनुमति प्राप्त किए बगैर ही सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों के नाम परिवर्तित कर रहे हैं। इसे देखते हुए शासन को निर्देश जारी करने पड़े।

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शहरी विकास अपर सचिव गौरव कुमार के अनुसार अब स्थानीय निकायों को सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों के नाम परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने होंगे। शासन की अनुमति मिलने के बाद ही नाम परिवर्तन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।