उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

राशन कार्ड अपडेट- ऐसे आपत्र राशन कार्ड धारक जो फ्री गेंहू चावल का लाभ ले रहे, उनके काटे जाएंगे राशन कार्ड, हो रही है अब ये तैयारी

राशन कार्डधारकों के लिए केंद्र व राज्य सरकारें तमाम स्कीम चलाई जा रही हैं। जिसका लोगों को बड़े स्तर पर फायदा मिल रहा है। सरकार अब ऐसे राशन कार्डधारकों की भी जांच कर रही है। जो अपात्र तरीके से फ्री गेंहू, चावल का फायदा उठा रहे हैं।

इनमें से तमाम परिवार ऐसे हैं, जिनके बुजुर्ग सदस्यों की मौत हो जाने या फिर परिवार से लड़की की शादी होने के बाद राशन कार्ड से उनका नाम नहीं हटाया है। इनके हिस्से का राशन लेने का काम किया जा रहा है। इससे ऐसे तमाम परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें राशन की जरूरत है।

यह भी पढ़ें 👉  स्वतंत्रता दिवस पर इंडेन ऑयल की सौगात: हर घर एलपीजी अभियान के साथ शुरू हुई इनामी योजना, इलेक्ट्रिक स्कूटी समेत 48 ईनाम

बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा राशन का फायदा

केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिसके तहत हर किसी को बंपर फायदा मिल रहा है। करीब 80 करोड़ लोग इस योजना के तहत फ्री राशन का फायदा मिल रहा है। सरकार इससे दिसंबर महीने तक फ्री राशन का लाभ देगी। माना जा रहा है कि इस योजना से मिलने वाले लाभ को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें 👉  नैनीताल SSP मीणा का “ऑपरेशन रोमियो” सख्ती से जारी – 15 चालक गिरफ्तार, 113 हुड़दंगी दबोचे, काली स्कॉर्पियो से 6 पेटी अवैध शराब बरामद

अगर आप गरीब कल्याण योजना के तहत है तो आपकी राशन कार्ड को निरस्त किया जाएगा. सरकार ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लोगों के राशन कार्ड को निरस्त करें।

ये हैं पात्र

-ऐसा परिवार, जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हो तथा परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी- यहां आंधी-तूफान से झोपड़ी पर गिरी टिन, तीन लोग घायल

-ऐसा परिवार, जिसका संचालन मुखिया के तौर पर असाध्य रोगों से पीड़ित या विकलांगता / 60 से अधिक आयु वाला ब् करता हो और परिवार की कुल मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो।

ऐसा परिवार, जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल दो हेक्टेयर से कम हो या एक हेक्टेयर सिंचित अथवा 2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो या कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो।उत्तराखण्ड की स से निवासरत परिवार।