उत्तराखण्डकुमाऊं,

रामनगर- सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार, धमकी और अवैध वसूली करने वाला ब्लॉगर बिरजू मयाल गिरफ्तार — पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे

रामनगर न्यूज़– सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर भ्रामक प्रचार फैलाने, अवैध वसूली करने और लोगों को जान से मारने की धमकी देने वाले ब्लॉगर बिरजू मयाल को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एक ही दिन में तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें गाली-गलौज, धमकी, जबरन पैसे मांगने और महिला से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।

 

 

तीन शिकायतें, तीन एफआईआर

पुलिस को 27 जुलाई 2025 को थाना रामनगर में तीन पीड़ितों ने अलग-अलग शिकायतें सौंपीं।

 

1. राकेश नैनवाल, निवासी ग्राम ढिकुली ने बताया कि बिरजू मयाल ने उन्हें गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी। इस पर FIR संख्या 279/25, धारा 351(3)/352 BNS के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया।

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2. दिनेश मेहरा, निवासी शिवलालपुर रामनगर ने तहरीर दी कि बिरजू मयाल ने ₹10,000 की मांग की और पैसे न देने पर धमकी दी। इसके आधार पर FIR संख्या 280/25, धारा 308(2)/351(3) BNS में अभियोग दर्ज हुआ।

 

3. नीमा देवी, निवासी भरतपुरी रामनगर ने बताया कि 13 जुलाई को जब उसने बिरजू मयाल और उसकी पत्नी के झगड़े में हस्तक्षेप किया तो आरोपी ने उसे धमकी दी और छेड़छाड़ की। इस पर FIR संख्या 281/25, धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS में मामला दर्ज किया गया।

 

 

सोशल मीडिया के जरिए अवैध वसूली और धमकियां

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पुलिस जांच में सामने आया कि बिरजू मयाल लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहा था। वह बिना किसी साक्ष्य के लोगों पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करता और फिर पैसे वसूलने की कोशिश करता। इतना ही नहीं, वह पीड़ितों को धमकाता और भयभीत करता था।

 

गिरफ्तारी

पुलिस टीम ने 27 जुलाई को रामपुर रोड हाइवे स्थित मंडी गेट के पास से बिरजू मयाल पुत्र उमेद मयाल निवासी नाथूझाला, कोटाबाग को गिरफ्तार किया।

 

आपराधिक इतिहास

बिरजू मयाल के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं:

FIR No. 135/25 – धारा 115/352/351(2) BNS – कोतवाली रामनगर

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FIR No. 279/25 – धारा 351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर

FIR No. 280/25 – धारा 308(2)/351(3) BNS – कोतवाली रामनगर

FIR No. 281/25 – धारा 74/115(2)/351(3)/352 BNS – कोतवाली रामनगर

FIR No. 64/21 – धारा 323/504/506 IPC व SC/ST Act – थाना कालाढूंगी

FIR No. 109/22 – धारा 323/353/427/447/504/506 IPC – थाना कालाढूंगी

पुलिस टीम

उपनिरीक्षक गगन दीप

उपनिरीक्षक तारा सिंह राणा

उपनिरीक्षक राजकुमारी

कांस्टेबल अमित राणा

कांस्टेबल शेखर

प्रेस विज्ञप्ति
— मीडिया सेल, नैनीताल पुलिस

> नैनीताल पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी द्वारा धमकाया गया हो या ब्लैकमेल किया गया हो, तो वह तुरंत नजदीकी थाने में संपर्क करें।