राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित करने के मामले में न्यायालय ने स्वार टांडा उत्तर प्रदेश के विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई और उन्हें स्वार टांडा विधायकी की सदस्यता रद्द कर दी है। यह मामला 15 साल पहले हरिद्वार हाइवे जाम करने के प्रकरण में सजा मिलने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने बड़ी कार्यवाही की है। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी स्वार्थ टांडा से विधायकी छिन गई है। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बुधवार को यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब 6 महीने के अंदर स्वार सीट पर पुनः उपचुनाव कराया जाएगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जिस मामले में सजा हुई है, वह छजलैट मामला करीब 15 साल पुराना है। 15 साल पहले हरिद्वार हाइवे पर जाम करने के एक मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। इसी सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। नियम यह है कि आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक सजा होने पर जनप्रतिनिधि की विधायकी खुद ही खत्म हो जाती है।