देहरादून- 24 और 28 जुलाई को जनपदों में बंद रहेंगे कार्यालय और संस्थान, देखे आदेश

देहरादून न्यूज़- राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मतदान के दोनों चरणों — 24 जुलाई (गुरुवार) और 28 जुलाई (सोमवार) — को संबंधित विकासखंडों में सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश उन सरकारी, अर्ध-सरकारी, अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य कार्यस्थलों पर लागू होगा, जो मतदान वाले क्षेत्रों में आते हैं।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आदेश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत राज्यपाल द्वारा पारित किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की संशोधित अधिसूचना संख्या-1303 के आधार पर यह अवकाश घोषित किया गया है।
इसके साथ ही इन तिथियों पर सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्रों के सभी कोषागार और उपकोषागार भी बंद रहेंगे, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बाधा न उत्पन्न हो।
हरिद्वार जिले को किया गया है अपवाद
यह आदेश राज्य के समस्त जनपदों पर लागू होगा, सिवाय जनपद हरिद्वार के, जिसे इस अधिसूचना से अलग रखा गया है।
