उत्तराखण्डकुमाऊं,

बिन्दुखत्ता राजस्व ग्राम को लेकर सांसद अजय भट्ट को सौंपा ज्ञापन, वनाधिकार कानून के अनुसार राजस्व गांव बनाने की मांग

लालकुआं न्यूज़– वन अधिकार समिति बिंदुखत्ता के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट को ज्ञापन देते हुए बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करने हेतु उत्तराखंड शासन से वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करवाने की मांग की गई।

 

दिए गए तीन सूत्रीय मांग पत्र में

कहा गया है कि उत्तराखंड शासन के राजस्व अनुभाग ने बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम के दावे को 3470 हेक्टेयर वन भूमि को अनारक्षित करने हेतु वन विभाग को भेज दिया, जबकि एफआरए 2006 के अनुसार, जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति के बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि को अनारक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कार्यवाही अधिनियम के विपरीत की जा रही है। वन विभाग सिर्फ 136 एकड़ भूमि को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मान्यता देने और शेष भूमि को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार भेजने की तैयारी कर रहा है।

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ज्ञापन में इस पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में 12 सितंबर 2006 की वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त की रिपोर्ट संलग्न की थी, जिसमें साफ उल्लेख है कि 1975 की रिपोर्ट वास्तविक गणना पर आधारित नहीं थी इसलिए, 1975 की रिपोर्ट को आधार बनाकर कोई निर्णय लेना अनुचित है। उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एवम् भाजपा विधायक महंत दलीप रावत ने इस मुद्दे को उठाया।

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वन अधिकार समिति ने सांसद अजय भट्ट से आग्रह किया कि वे इस मामले में शासन स्तर पर हस्तक्षेप करें और राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी करवाने हेतु उत्तराखंड सरकार को आवश्यक निर्देश दें, ताकि 11703 परिवारों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

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प्रतिनिधिमंडल में भाजपा मण्डल अध्यक्ष नवीन पपोला, सचिव भुवन भट्ट, सदस्य उमेश भट्ट, पूर्व मण्डल अध्यक्ष दीपक जोशी, सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती, एडवोकेट बलवंत बिष्ट, कमलेश चंदोला, पूर्व सैनिक हीरा सिंह बिष्ट, पूरन बोरा, गोपाल भट्ट तिलकधारी, बिशन बोरा, नवीन कापड़ी, चन्दन शर्मा सहित कई पूर्व सैनिक शामिल रहे।