उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

हल्द्वानी- मालिक की अनुमति के बिना घर पर राजनीतिक विज्ञापन लगाया तो जारी होगा नोटिस, प्रत्याशियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

मालिक की अनुमति के बगैर घर या निजी संपत्तियों पर झंडा, बैनर व पोस्टर नहीं लगाया जा सकेगा। सरकारी भवनों पर भी प्रचार की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दल व प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिना परमिशन के कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति में किसी राजनीतिक पद के प्रत्याशी का प्रचार सामग्री नहीं लगा सकता है। उधर, 72 घंटे बीतने के बाद प्रशासन ने 5204 निजी भवनों से 17600 राजनीतिक पार्टियों की प्रचार सामग्री हटाई।

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सरकारी ऑफिस या संपत्तियों पर राजनीतिक पार्टियां अपने झंडे-पोस्टर या बैनर नहीं लगा सकती हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक विज्ञापन के लिए रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, पुल, रेलवे फ्लाईओवर, रोड, सरकारी बस, सरकारी भवन व परिसर, सिविल संरचना, बिजली एवं टेलीफोन के खंभे आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता/एडीएम शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि इन जगहों पर दीवार लेखन, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे आदि की भी अनुमति नहीं होगी। राज्य पथ परिवहन निगम की बसों, नगर निगम संपत्ति एवं अन्य सरकारी स्वामित्व वाली बसों का उपयोग आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाएगा।

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एआरओ एपी वाजपेई ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों की सभा के लिए पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मैदानों का आवंटन होगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को सामान अवसर दिया जाएगा। बताया कि जिले में पहले से ही ऐसे मैदानों का चयन किया गया है, जहां सभाएं हो सकती हैं। सभाओं के आयोजन के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाना सुनिश्चित करना होगा। जिस भी राजनीतिक दल को इस तरह के मैदान के उपयोग की अनुमति दी जाएगी, उसका यह दायित्व होगा कि वे मैदान को बिना नुकसान पहुंचाए उसे पूर्व की स्थिति में देंगे।

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