उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी में आवास विकास कॉलोनी विवाद: 14 अतिक्रमण नोटिस निरस्त, बाकी मामलों की जांच जारी

हल्द्वानी न्यूज़– देवखड़ी नाले के किनारे बसे आवास विकास कॉलोनी के निवासियों द्वारा प्रशासन द्वारा जारी अतिक्रमण के नोटिसों के विरोध में दाखिल आपत्तियों पर आज हल्द्वानी तहसील में सुनवाई की गई। इस दौरान 14 लोगों के दस्तावेज सत्यापित कर वैध पाए जाने पर उनके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए, जबकि शेष मामलों में दस्तावेजों के चौहदी मिलान और सत्यापन की प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया गया।

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सुनवाई में सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, एसडीएम राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह, तहसीलदार लालकुआं कुलदीप पांडेय, मेयर गजराज बिष्ट, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट समेत बड़ी संख्या में प्रभावित लोग उपस्थित रहे। उपस्थित नागरिकों ने अपने आवंटन प्रमाण-पत्र तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया कि उनका आवास वैध रूप से आवास विकास परिषद द्वारा अलॉट किया गया था और वह नाले की जमीन में शामिल नहीं है।

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मेयर गजराज बिष्ट ने कहा, “मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। जब तक दस्तावेजों की पूरी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई न हो।” उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि नगर निगम पूर्ण रूप से नागरिकों के साथ है और किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा।

 

 

प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जिनके पास वैध आवंटन के दस्तावेज हैं, उन्हें जल्द राहत मिलेगी। फिलहाल 14 सत्यापित मामलों में नोटिस निरस्त किए गए हैं, जबकि अन्य आपत्तियों का निर्णय अंतिम सत्यापन के उपरांत लिया जाएगा। यह कार्रवाई उस अतिक्रमण के आरोप पर आधारित थी जिसमें कॉलोनी की भूमि को नाले की जमीन बताकर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन सुचारू दस्तावेजी जांच से कई भूमियों की वैधता स्थापित हो गई है।

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