उत्तराखण्डगढ़वाल,

उत्तराखंड- चमोली जिले के इस क्षेत्र में लागू हुई धारा 163, जाने वजह

चमोली जिले के गौचर में दो युवकों में बहस के बाद मारपीट हो गई। दोनों युवक अलग-अलग समुदाय के हैं। बावल इतना बढ़ गया कि मामले में कई और लोग कूद पड़े, जिसके बाद मामला शांत करने के लिए पुलिस को पहुंचना पड़ा।

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खबर फ़ैलते ही बाजार में लोग उग्र हो गए। कुछ लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई। देखते ही देखते बाजार में दुकानें बंद होने लगी और धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। व्यापारी जुलूस निकालने के लग गए। कर्णप्रयाग, थराली के बाद गौचर में भी विवाद ने तूल पकड़ लिया। जिसके चलते क्षेत्र में धारा 163 (धारा 144 सीआरपीसी की थी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 है) लगा दी गई।

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मारपीट के बाद युवकों को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया।