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बनभूलपुरा में बुलडोजर पर ब्रेक, खुशी से झूम उठे लोग

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक…

नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।

सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता।

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पुनर्वास की व्यवस्था क्या है।

भूमि की प्रकृति क्या रही है

इन सवालों पर जवाब दें रेलवे

हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसपर बनभूलपुरा के रहने वाले हज़ारों लोगों की उम्मीदों के अलावा पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थीं। इस बीच यह बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।साथ ही अगली सुनवाई के लिये 7 फरवरी की तारीख़ दी है।