स्कूल में बच्चों संग हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- केंद्र सरकार के गाइडलाइन लागू करें सभी राज्य
बच्चों संग हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। महाराष्ट्र के बदलापुर समेत देश के कई स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गाइडलाइन को लागू करने के लिए उसकी कॉपी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भेजने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करें।
NCPCR को राज्य स्टेट्स रिपोर्ट भी सौंपे
कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) राज्यों द्वारा गाइडलाइंस को लागू किए जाने को लेकर कहा कि वह इसकी मॉनिटरिंग करें। NCPCR को राज्य स्टेट्स रिपोर्ट भी सौंपे।
2021 में केंद्र सरकार ने बनाई गाइडलाइन
बता दें कि स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न को लेकर 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। NGO बचपन बचाओ आंदोलन ने कोर्ट से देशभर के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लागू किए जाने की मांग की है।
केंद्र सरकार ने जारी की थीं ये गाइडलाइंस
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस जारी की थीं। इनमें स्कूल में स्टाफ का वेरिफिकेशन, स्कूल में CCTV कैमरों की निगरानी, शिक्षक और अभिभावकों की मीटिंग और सुरक्षा मापदंडों की नियमित अंतराल पर जांच शामिल है। कोर्ट ने इन्हीं गाइडलाइंस को अब पूरे राज्य में लागू करने का निर्देश दिया है।
केवल 5 राज्यों ने ही किया गाइडलाइन का पालन
NGO ने आरोप लगाया कि केवल पांच राज्यों (पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम, दमन एंड दीव) ने बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया है। बाकी के राज्यों ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का जरा सा भी पालन नहीं किया है।