उत्तराखंड- मतदान शुरू होने से 24 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकानें
राज्य निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों के अनुसार मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित तिथि व समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति को निर्धारित तिथि व समय तक शराब, भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों, नगर निगम व नगर पालिका परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के 8 किमी तक की परिधि तथा नगर पंचायतों के 4 किमी की परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोक रहेगी।
अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोक लागू नहीं होगी। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों (एफएल-5 डी) डिपार्टमेन्टल स्टोर (एफएल-5 डीएस), गोदाम (एफएल-2), बार (एफएल-6/7),
एक दिवसीय बार अनुज्ञापन (एफएल-11), एफएलएम-3 (बाटलिंग प्लांट), एफएल-40, एमए-4 एवं सैन्य कैंटीन (एफएल-9/9ए) बन्द रखने के आदेश जारी किए गए हैं और इसकी इसकी कोई भी क्षतिपूर्ति छूट देय नहीं होगी।