उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

उत्तराखंड- मतदान शुरू होने से 24 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकानें

राज्य निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों के अनुसार मतदान प्रारम्भ होने के लिए निर्धारित तिथि व समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति को निर्धारित तिथि व समय तक शराब, भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों, नगर निगम व नगर पालिका परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के 8 किमी तक की परिधि तथा नगर पंचायतों के 4 किमी की परिधि के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोक रहेगी।

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अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोक लागू नहीं होगी। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम मयूर दीक्षित ने बताया कि नगर निकाय निर्वाचन 2024-25 के दृष्टिगत जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित विदेशी मदिरा की दुकानों (एफएल-5 डी) डिपार्टमेन्टल स्टोर (एफएल-5 डीएस), गोदाम (एफएल-2), बार (एफएल-6/7),

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एक दिवसीय बार अनुज्ञापन (एफएल-11), एफएलएम-3 (बाटलिंग प्लांट), एफएल-40, एमए-4 एवं सैन्य कैंटीन (एफएल-9/9ए) बन्द रखने के आदेश जारी किए गए हैं और इसकी इसकी कोई भी क्षतिपूर्ति छूट देय नहीं होगी।

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