उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा की दी सुविधा, सरकार ने पिछले साल बढ़ाई थी राशि

प्रदेश सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख का दुर्घटना बीमा की सुविधा दी है। राज्य कर विभाग ने बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश के दो लाख व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड- आबकारी विभाग ने कांच के पव्वे पर लगाया प्रतिबंध, नए वित्तीय वर्ष में टेट्रा पैक आएंगे, इस वजह से लिया गया ये फैसला

जीएसटी से पहले प्रदेश में लागू वैट प्रणाली में व्यापारियों को पांच लाख तक दुर्घटना बीमा की सुविधा दी गई थी। 2022 में सरकार ने बीमा राशि को पांच लाख से बढ़ा कर 10 लाख किया। योजना के तहत जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी की दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी-(बड़ी खबर) यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की हुई मौत, इस हालत में मिली लाश, परिवार में मचा कोहराम।

राज्य कर के अपर आयुक्त अनिल सिंह ने बताया कि व्यापारियों के लिए संचालित दुर्घटना बीमा योजना के लिए हर साल टेंडर के माध्यम से बीमा कंपनी का चयन किया जाता है। इसके लिए विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में किसी व्यापारी की मौत होने पर आश्रितों को बीमा राशि दी जाएगी। योजना में सरकारी ठेकेदार, कंपनियां शामिल नहीं है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड – यहां 10 हजार की रिश्वत लेते अमीन और उसका अनुसेवक को विजलेंस की टीम ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार