उत्तराखंड- यहां फर्जी ओपन स्कूलों का भंडाफोड़, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने किया खुलासा


देहरादून न्यूज- उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड ओपन स्कूल और काउंसिल आफ ओपन स्कूलिंग नामक संस्थानों द्वारा जारी हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र किसी भी स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं हैं। परिषद ने छात्रों और अभिभावकों को इन फर्जी संस्थानों से सावधान रहने की अपील की है।
परिषद की ओर से जारी जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इन दोनों संस्थानों की वेबसाइटों पर किए जा रहे दावे पूरी तरह भ्रामक और अवैधानिक हैं। शिक्षा विभाग अब इन संस्थानों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।
परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी ने कहा कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 की धारा 24 और वर्ष 2009 के विनियमों के अनुसार केवल वही परीक्षाएं समकक्ष मानी जाती हैं जिन्हें यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, संसद या राज्य विधानमंडल से गठित बोर्डों अथवा काउंसिल आफ बोर्ड्स आफ स्कूल एजुकेशन (COBSE) के सदस्य संस्थानों द्वारा आयोजित किया जाता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड ओपन स्कूल और काउंसिल आफ ओपन स्कूलिंग न तो COBSE और न ही उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की समकक्ष सूची में शामिल हैं। इसलिए इनके प्रमाणपत्रों को किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
अभिभावक जांच जरूर करें : निदेशक
माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सभापति डॉ. मुकुल कुमार सती ने अभिभावकों से अपील की है कि वे किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने या परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले उसकी मान्यता और वैधानिकता की जांच अवश्य कर लें।
उन्होंने कहा कि जांच में उत्तराखंड ओपन स्कूल और काउंसिल आफ ओपन स्कूलिंग के सभी ऑनलाइन दावे फर्जी पाए गए हैं। जल्द ही इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई जाएगी ताकि इनके झूठे दावों की सच्चाई उजागर हो सके।

