उत्तराखण्डकुमाऊं,

उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली लाइन मुआवजा बढ़ा, जन विश्वास एक्ट लागू, रिज़ॉर्ट निर्माण व टाउन प्लानिंग में बड़े बदलाव मंजूर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कई विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, व्यवसायियों और जमीन मालिकों पर पड़ेगा।

 

बिजली लाइन मुआवजा बढ़ा

कैबिनेट ने बिजली लाइन तथा टावर निर्माण से प्रभावित भूमि स्वामियों के लिए मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया। अब टावर और उसके एक मीटर परिधि वाले क्षेत्र के लिए 200% सर्किल रेट का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर को निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी।

 

जन विश्वास एक्ट लागू होगा

राज्य में सात अलग-अलग एक्ट के स्थान पर अब जन विश्वास एक्ट लागू किया जाएगा। इसमें 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं जिनमें छोटे अपराधों पर सजा को संशोधित किया गया है।

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मामूली अपराधों में अब जेल की जगह जुर्माना होगा।

उदाहरण: अधिसूचित जैविक कृषि क्षेत्र में पेस्टिसाइड उपयोग पर पहले 1 लाख जुर्माना + 1 साल जेल थी; अब जेल प्रावधान हटाकर जुर्माना 5 लाख कर दिया गया है।

 

 

आवास विभाग के चार बड़े निर्णय

1. ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन

प्लेटिनम ग्रेड को 5%

गोल्ड को 3%

सिल्वर को 2%
अतिरिक्त FAR मिलेगा।

2. कॉमर्शियल एरिया में राहत

ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटाई गई।

सैट बैक आधारित नियम लागू होंगे।

 

इको रिज़ॉर्ट की तर्ज पर अब साधारण रिज़ॉर्ट भी बना सकेंगे, भू-उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं।

 

सड़क चौड़ाई: पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर।

3. मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में राहत

सड़क स्तर की पार्किंग की ऊँचाई को इमारत की कुल ऊँचाई में नहीं जोड़ा जाएगा।

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मोटल श्रेणी समाप्त।

 

4. लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर

राज्य में अब लैंड पुलिंग मॉडल लागू होगा। योजनाओं के तहत मालिकों को कॉमर्शियल उपयोग के लिए भूमि वापस दी जाएगी। अमरावती मॉडल की तरह इसे सफल बनाने का लक्ष्य।

 

वित्त विभाग

उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।

 

 

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब यूनिवर्सिटी स्तर से ही होगी।

 

 

लोनिवि (PWD)

कनिष्ठ अभियंता (JE) के 5% पद अब 10 साल की सेवा पूर्ण करने पर सीधे प्रमोशन से भरे जाएंगे।

देहरादून के रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को GST में छूट।

15 वर्ष से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद में टैक्स छूट।

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नागरिक उड्डयन विभाग

नैनी सैणी एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) संचालित करेगी।

सितारगंज के कल्याणपुर में पट्टे की जमीन नियमितीकरण 2004 के सर्किल रेट पर होगा।

 

 

डेरी व सहकारिता विभाग

मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण व साइलेज योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60% की गई।

 

 

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

सगंध पौधा केंद्र का नाम बदला, अब इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा।

मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी—UPSC, NET, GATE आदि के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लास व डाउट सेशन उपलब्ध होंगे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत देहरादून में अभियोजन निदेशालय का गठन।

7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों की अपील का निर्णय जिला स्तर पर, इससे ऊपर राज्य स्तर पर होगा।