उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

देहरादून -(बड़ी खबर) अब RTE की मान्यता के लिए सभी प्राइवेट स्कूलो को देना होगा शुल्क

  • सभी निजी स्कूलों को आरटीई मान्यता के लिए जमा करना होगा शुल्क

देहरादून न्यूज़- प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) की मान्यता प्राप्त करने के लिए एक बार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क हिंदी मान्यता प्राप्त स्कूल के लिए 10 हजार रुपये और अंग्रेजी माध्यम की मान्यता के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। जिन विद्यालयों ने यह शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें हर पांच साल बाद मान्यता नवीनीकरण शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  यहां पशुओं के लिए चारा काटने के दौरान मशीन में आए करंट की चपेट में आकर महिला की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम

 

शनिवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने प्रधानाचार्य प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. प्रेम कश्यप की शिकायत का संज्ञान लेने के बाद यह बात विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी को भेजे पत्र में कही है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी- लैंड जिहाद पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी का बयान, सरकारी जमीनों पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने वालों पर होनी चाहिए सख्त कार्यवाही

 

माध्यमिक शिक्षा निदेशक बिष्ट ने बताया कि डा. प्रेम कश्यप की शिकायत थी कि जनपद देहरादून में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा का अधिकार नियमों – की गलत व्याख्या की जा रही है। जिन स्कूलों को मान्यता शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व मिली हुई है, उन्हें दोबारा मान्यता शुल्क जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी में बिजली विभाग की बड़ी कार्यवाही, 67 कनेक्शन काटे, इन जगहों पर चलाया चेकिंग अभियान