उत्तराखण्डकुमाऊं,गढ़वाल,

देहरादून-(बड़ी खबर) कमिश्नर कर सकेंगे अब तहसीलदारो का निलंबन और तबादला, शासन ने कमिश्नर को ये अधिकार विधिवत उपलब्ध कराये

देहरादून न्यूज़– प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के कमिश्नर भी अब नायब तहसीलदार व तहसीलदार का तबादला कर सकेंगे। शासन ने कमिश्नर को ये अधिकार विधिवत उपलब्ध करा दिया गया है। अभी तक कमिश्नर सीधे अपने ही स्तर पर तबादलों के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर राजस्व परिषद की ओर से भी सवाल उठाए गए थे ओर कमिश्नर से जवाब भी मांगा गया था।

यह भी पढ़ें 👉  उत्‍तराखंड में कुमाऊं के चार रेलवे स्टेशन में 2 दिसंबर से 27 मार्च तक आठ ट्रेनें होंगी निरस्त, रेलवे ने जारी की लिस्ट

दोनों कमिश्नरों की ओर से जो जवाब भेजा गया था, उसमें किसी अधिकार का कोई जिक्र नहीं किया गया । इस पर शासन की ओर से कमिश्नर को तबादलों का विधिवत अधिकार दे दिया है। इसके साथ ही नायब तहसीलदार, तहसीलदार के खिलाफ किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में निलंबन भी कर सकेंगे। सचिव राजस्व परिषद चंद्रेश यादव ने कमिश्नर को शासन की ओर से अधिकार दिए जाने की पुष्टि की।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में आचार संहिता हुई खत्म, अटकी योजनाएं अब पकड़ेंगी रफ्तार, मुख्यमंत्री धामी हर विभाग की करेंगे समीक्षा, पढ़े खबर