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उत्तराखंड- (भर्ती-भर्ती) समूह ‘ग’ के अन्तर्गत कनिष्क सहायक के रिक्त 57 पदों तथा आशुलिपिक के रिक्त 82 पदों पर आई सीधी भर्ती

उत्तराखण्ड में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट में ग्रुप सी के पदों के अंतर्गत 57 जूनियर असिस्टेंट और 83 स्टेनोग्राफर / पर्सनल असिस्टेंट समेत कुल 139 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आज, यानी 25 जनवरी 2024 को जारी भर्ती (NTA UHC Recruitment 2024) अधिसूचना के अनुसार विज्ञापित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 22 फरवरी अपना अप्लाई कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की भर्ती (NTA UHC Recruitment 2024) के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एनटीए द्वारा इस भर्ती के लिए लॉन्च किए आधिकारिक पोर्टल, uhcrec.ntaonline.in पर उपलब्ध कराए गए है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से करना होगा। हालांकि, उत्तराखण्ड के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये ही है।

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एनटीए द्वारा जारी भर्ती (NTA UHC Recruitment 2024) अधिसूचना के अनुसार जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर टाइपिंग की गति होनी चाहिए।

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इसी प्रकार, स्टेनोग्राफर / पर्सनल असिस्टेंट पदों के लिए उम्मीदवारों को स्नातक के साथ हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शॉर्टहैंड और 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से कंप्यूटर टाइपिंग करने में सक्षम होना चाहिए। अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्टहैंड तथा 35 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर टाइपिंग की गति होनी चाहिए।

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दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में उत्तराखण्ड के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी, अधिक जानकारी व अन्य विवरणों के लिए उत्तराखण्ड हाई कोर्ट भर्ती (NTA UHC Recruitment 2024) अधिसूचना देखें।