उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी- जिलाधिकारी ने घोषित किए दो स्थानीय अवकाश, देखें पूरी सूची

उत्तराखण्ड शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, देहरादून द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1958-xxxi (15)G/24-74 (सा)/2018 दिनांक 30 दिसम्बर 2024 के तहत कलैण्डर वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। इस अधिसूचना के पैरा-4 में स्पष्ट किया गया है कि मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर्स के पैरा-247 के अंतर्गत जिलाधिकारियों को अधिकतम 03 स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार है।

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इसी क्रम में पूर्व में इस कार्यालय के आदेश संख्या 678/14-आर०ए०/स्था०अ०/2025-26 दिनांक 20 अगस्त 2025 के माध्यम से 15 सितम्बर 2025 (अनवष्टका) के पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित किया जा चुका है।

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अब शेष दो स्थानीय अवकाश निम्नानुसार घोषित किए गए हैं –

1. (01 अक्टूबर 2025, दशहरा महानवमी)

2. (23 अक्टूबर 2025, भैयादूज)

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इन आदेशों के तहत जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, राजकीय उपक्रमों एवं शिक्षा संस्थानों में उक्त तिथियों को स्थानीय अवकाश रहेगा।