हल्द्वानी- हल्द्वानी नगर निगम का अब तक का सबसे कड़ा आदेश सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पाद पर लेगा 5 लाख का जुर्माना।
हल्द्वानी- हाईकोर्ट के निर्देश और कई बार नगर निगम प्रशासन के आग्रह और कार्यवाही करने के बावजूद भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लग पाया है लिहाजा अब हल्द्वानी नगर निगम प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को लेकर कठोर कार्यवाही करने जा रही है। नगर निगम ने आज एक आदेश जारी किया है जिसमें प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाए जाने की चेतावनी दी है। नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करने वालों पर 5 लाख का जुर्माना और भवन सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा प्रतिबंधित पॉलिथीन को इधर से उधर ले जाने पर परिवहन करते समय पकड़े जाने पर ₹2 लाख का जुर्माना और वाहन चीज की कार्यवाही होगी और इसके साथ ही प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण करने पर 1 लाख का जुर्माना और भवन या प्रतिष्ठान सील करने की तत्काल कार्यवाही नगर निगम हल्द्वानी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा बाजारों में फड़, ठेला पर प्रतिबंधित प्लास्टिक सामान बेचते पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा और रखा हुआ सामान और ठेला जब्ती की तत्काल कार्यवाही होगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, शोरूम आदि पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पाए जाने पर एक लाख का जुर्माना और प्रतिष्ठान सील करने की कार्यवाही नगर निगम हल्द्वानी द्वारा की जाएगी।
नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि पिछले लंबे समय से नगर निगम लगातार सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रहा है इसके अलावा लोगों में भी जन जागरूकता फैला रहा है। इसके बावजूद भी अक्सर यह देखा जा रहा है कि बाजार में प्लास्टिक के प्रयोग की शिकायतें लगातार आ रही है लिहाजा अब नगर निगम सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए कठोर कदम उठाने को तैयार है उन्होंने कहा कि मेरा शहर मेरी पहचान स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत स्वच्छता में हल्द्वानी को बनाए नंबर वन की मुहिम चलाई जा रही है जिसके तहत संपूर्ण शहर के स्वच्छता की निगरानी बैणी सेना के द्वारा की जा रही है।