उत्तराखण्डकुमाऊं,

हल्द्वानी हिंसा के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक की पत्नी को कोर्ट से लगा झटका, अग्रिम जमात अर्जी हुई खारिज, पढ़े पूरी खबर

हल्द्वानी दंगों के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को एक और झटका लगा है। अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। हल्द्वानी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने शनिवार को उसकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

वही अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में आपराधिक साजिश का मामला दर्ज है। बीते कई दिनों से साफिया पुलिस की रडार पर है। अब कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया है।

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आज कोर्ट ने साफिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साफिया मलिक पर कूटरचित दस्तावेज और झूठे शपथ पत्र के माध्यम से बनभूलपुरा में सरकारी जमीन को हड़पने का आरोप है। पुलिस ने साफिया मलिक के अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

वही साफिया मलिक तभी से पुलिस के रडार पर है और उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए हल्द्वानी एडीजे (द्वितीय) की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। अदालत में प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई की और निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वही अदालत ने शनिवार को निर्णय जारी करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।

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बता दे की बीते महीनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में दंगे हुए थे। इन दंगों में पांच लोगों की मौत हुई थी। इन दंगों में मुख्य आरोपी के रूप में अब्दुल मलिक का नाम सामने आया था। पुलिस ने दंगों के कुछ दिनों बाद अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक-एक कर अब्दुल मलिक के परिवार के लोगों की जांच की जा रही है, इसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया का नाम भी सामने आया है। उस पर सरकारी जमीन की खरीद में फ्रॉड करने का मामला दर्ज है।

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वही अदालत में आज अग्रिम जमानत के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया है। ऐसे में साफिया की मुश्किलें अब और भी बढ़ सकती है।