उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल -(बड़ी खबर) अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने डीएम समेत दो को अवमानना नोटिस किये जारी

  • अतिक्रमण मामले में DM समेत दो को अवमानना नोटिस जारी।

नैनीताल न्यूज़– उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आज बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अतिक्रमण मामले में अवमानना नोटिस भेजने के आदेश जारी किए हैं। अवमानना संबंधी एक याचिका में वरिष्ठ न्यायाधीश मंनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जारी किया नोटिस।

यह भी पढ़ें 👉  देहरादून-(बड़ी खबर) तबादले से नाराज एक आईएएस के इस्तीफे की खबर।

उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर हुई जिसमें कहा गया कि बागेश्वर की लोक निर्माण विभाग(लो.नि.वि.)की जमीन पर अतिक्रमण कर विशाल भवन(मॉल)बनाया जा रहा है। इसपर 26 अगस्त 2023 को प्रशासन ने सील कर दिया और न्यायालय को बताया। इसके बाद न्यायालय ने अतिक्रमणकारी को वैधानिक रेमेडी अपनाने को कहा।

यह भी पढ़ें 👉  मोटाहल्दू में कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार घायल

न्यायालय ने विवादित भवन के सील रहने तक उसमें निर्माण पर रोक लगा दी। लेकिन इनदिनों उस भवन का एकबार फिर निर्माण शुरू हो गया। बागेश्वर निवासी याचिकाकर्ता कवि जोशी के अधिवक्ता डी.के.जोशी ने बताया कि उन्होंने न्यायालय की अवमानना कर चल रहे इस निर्माण कार्य की जानकारी न्यायालय के सम्मुख रखी। जिसके बाद आज न्यायालय ने बागेश्वर की जिलाधिकारी और अतिक्रमणकारी विक्रम सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।

यह भी पढ़ें 👉  हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पुलिस से बचने के लिए 16 दिन में 5798 किलोमीटर भागा, छह फरवरी को देहरादून में था, फिर वहाँ से दिल्ली गया