वीरांगना को पेंशन भुगतान मामले में अपर मुख्य सचिव संयुक्त सचिव गृह व डीएम नैनीताल को अवमानना नोटिस……………….. पढ़े पूरी खबर सुपौत्र हिमांशु कब्डवाल ने क्या कहा।
नैनीताल न्यूज़- नैनीताल हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की वीरांगना को पेंशन भुगतान तय समयावधि में नहीं करने पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी संयुक्त सचिव अतर सिंह तथा डीएम नैनीताल धीरज सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर किया है। सभी को 20 जून तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हल्दूचौड़ क्षेत्र के गंगापुर कबडाल निवासी मोहनी देवी की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया कि उनके पति मथुरा दत्त को 1946 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रदर्शन करने पर ब्रिटिश सरकार ने जेल भेज दिया था। 2 माह कारावास की सजा सुनाई गई थी। सन् 1979 मैं उनकी मृत्यु हो गई थी। 1980 में याचिकाकर्ता ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के लिए आवेदन किया। पटवारी की रिपोर्ट भी लगाई और तत्कालीन एसडीएम ने संतुष्टि सहित प्रकरण शासन को भेज दिया। 2018 में गृह विभाग ने पेंशन का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया की 2014 में पुराना नियम बदलकर यह कर दिया है कि उसी स्वतंत्रा सेनानी या आश्रित को पेंशन मिलेगी जो सेनानी न्यूनतम 2 माह तक जेल रहे हो।
हिमांशु कब्डवाल सुपौत्र
सैनिकों का सम्मान करने वाली सरकार कर रही है, वीरांगनाओं की अनदेखी, हल्दुचौड़ निवासी पूर्व सैनिक स्वर्गवासी मथुरा दत्त की वीरांगना मोहनी देवी को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली पेंशन सुपौत्र हिमांशु कब्डवाल ने सरकार की नीति एवं मनसा पर उठाए सवाल।