अंतरराष्ट्रीय

जल्दी से करा लें ये काम नही तो PAN कार्ड हो जायेगा डीएक्टिवेट, इनकम टैक्स का आया बड़ा नोटिस …

INCOME TAX NEWS: अगर आपके पास पैन कार्ड  है तो यह खबर आपके लिए है। अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक  करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो पैन से संबधित सारे काम पूरे नहीं हो पाएंगे।

पैन कार्ड व आधार लिंक ना करने पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ग्राहकों को सूचित किया है और जल्द से जल्द पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की सलाह दी है। इसकी इनकम टैक्स विभाग की ओर से 17 जनवरी को ट्वीट कर जानकारी दी गई।

यह भी पढ़ें 👉  साइबर अटैक से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अधिकारियों को दिया "गुरुमंत्र" बताया सतर्क रहने का तरीका

इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना बहुत ही अनिवार्य है। अगर नहीं कराया तो परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग और सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो उसे समय से जरूर करा लें और ऐसा नही करने पर 1 अप्रैल 2023 के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा और अगर कार्ड डिएक्टिवेट हो गया तो आपको इनकम टैक्स की फाइल करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे कई काम भी नहीं कर पाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉  अब लालकुआं से होगा इस ट्रेन का संचालन

मौजूदा समय में पैन कार्ड काफी अहम दस्तावेज है। ऐसे में पैन कार्ड को लेकर कोई भी लापरवाही करना आपको भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने भी पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराने पर जोर दिया है।