उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को हाईकोर्ट में चुनौती

  • दो लोगों ने यूसीसी के प्राविधान को दी चुनौती
  • दो सदस्यीय खंडपीठ में आज सुनवाई संभव

नैनीताल न्यूज़- उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। संबंधित याचिका पर आज (बुधवार) 12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है।

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नैनीताल जिले के भीमताल निवासी पूर्व छात्रनेता सुरेश सिंह नेगी ने यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है। मुख्यत: ‘लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। इसके अलावा याचिका में मुस्लिम, पारसी आदि की वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने की बात कहते हुए कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।

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सुरेश सिंह नेगी की जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में 12 फरवरी को सुनवाई के लिए 21वें नंबर पर सूचीबद्ध है। सुरेश सिंह नेगी डीएसबी परिसर के छात्र नेता रहे हैं। इसके अलावा देहरादून के एल समसुद्दीन सिद्दीकी ने भी रिट याचिका दायर कर यूसीसी 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी है। जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किए जाने का उल्लेख है।

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