राजस्व अभिलेखों का काम निजी लोगों से कराने पर दो रजिस्ट्रार कानूनगो पदावनत
निजी व्यक्ति से करवाया राजस्व अभिलेखीय कार्य, विभागीय जांच में दोषी पाए गए दो कानूनगो पदावनत

राजस्व अभिलेखीय कार्यों को निजी व्यक्ति से करवाने के गंभीर आरोप सिद्ध होने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो को पदावनत कर दिया है। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद यह दंडादेश जारी किया गया है।
प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद से जुड़े वैधानिक राजस्व अभिलेखीय कार्य निजी और अनधिकृत व्यक्तियों से कराए। मामले को गंभीर मानते हुए पहले प्रारंभिक जांच कराई गई, जिसके बाद विभागीय कार्यवाही शुरू की गई।
जांच अधिकारी ने दस्तावेजी साक्ष्यों, सरकारी अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की। जांच में यह तथ्य स्थापित हुआ कि दोनों अधिकारियों ने राजस्व से जुड़े कार्यों में निजी व्यक्ति की सहायता ली थी। जांच प्रतिवेदन में आरोपों को पूरी तरह सिद्ध माना गया।
कारण बताओ नोटिस के जवाब में दोनों अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अधिक कार्यभार और लंबित मामलों के दबाव के कारण उन्होंने निजी व्यक्ति की सहायता ली थी। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्यभार किसी भी स्थिति में वैधानिक शक्तियों को निजी व्यक्ति को सौंपने का आधार नहीं बन सकता।
प्रशासन के अनुसार राजस्व अभिलेखीय कार्यों में निजी व्यक्ति को शामिल करना नियमों के विरुद्ध है और इससे सरकारी अभिलेखों की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता पर गंभीर खतरा पैदा होता है। इस कृत्य को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में घोर लापरवाही और राजकीय शक्तियों के अवैध हस्तांतरण की श्रेणी में माना गया।
दंड निर्धारण के दौरान पद की संवेदनशीलता, कृत्य की गंभीरता और अधिकारियों द्वारा तथ्य स्वीकार किए जाने जैसे पहलुओं पर विचार किया गया। इसके बाद प्रशासन ने दोनों अधिकारियों—भूपेश चंद और अर्जुन सिंह बिष्ट—को उनके वर्तमान पद से पदावनत करते हुए निम्न पद और वेतनमान पर तैनात करने का आदेश दिया है।
जारी आदेश के अनुसार यह दंड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसे संबंधित अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश किसी अलग आपराधिक या विजिलेंस जांच को प्रभावित नहीं करेगा।








