उत्तराखंड में एक अप्रैल से लागू होगी यूपीएस, अधिसूचना जारी

प्रदेश में एक अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू होगी। मंगलवार को शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उधर, कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए छलावा करार दिया है।
पिछले दिनों धामी कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की भांति यूपीएस एक अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को सचिव वित्त डॉ. वी षणमुगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य में एक अप्रैल से यूपीएस लागू हो जाएगी। यह पेंशन योजना पूर्ण रूप से वैकल्पिक है। कर्मचारी अपनी इच्छा के हिसाब से नई पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन योजनाएं हो गई है। पुरानी पेंशन योजना के साथ ही अब राज्य में नई पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन योजना के कर्मचारी भी होंगे।
कर्मचारी संगठनों ने बताया छलावा, काला दिवस मनाएंगे
कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को छलावा करार दिया है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) ने एक अप्रैल को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि एक अप्रैल को सभी शिक्षक, कर्मचारी काला दिवस मनाएंगे। एक मई को मजदूर दिवस पर देश की राजधानी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली होने तक देश व प्रदेश में उनका आंदोलन जारी रहेगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने भी एक अप्रैल से यूपीएस लागू करने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के नई पेंशन योजना (एनपीएस) से आच्छादित कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन (ओपीएस) दोबारा लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।
सरकार ने राज्यकर्मियों के साथ दोबारा छलावा करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने के बजाए एक और पेंशन योजना यूपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है, जो कि सरासर अन्याय है। परिषद के प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि परिषद इस एकीकृत पेंशन योजना का घोर विरोध करती है। क्योंकि यह राज्य कार्मिकों के हित में नहीं है।
