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उत्तराखंड- अपात्र राशन कार्ड धारकों पर अब कसे का शिकंजा, अब खुद जमा करना होगा कार्ड — नहीं तो होगी कानूनी कार्यवाही

देहरादून न्यूज़– सरकारी योजनाओं का लाभ अनुचित तरीके से ले रहे अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ जिला पूर्ति विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने ऐसे उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति निर्धारित पात्रता मानकों से अधिक आय रखते हैं, वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड विभाग को सौंप दें।

 

 

जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) के.के. अग्रवाल ने बताया कि अब तक 3600 राशन कार्ड निरस्त किए जा चुके हैं, जो जांच में अपात्र पाए गए थे। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी खाद्य योजनाओं का लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे।

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राष्ट्रीय खाद्य एवं अत्योदय योजना (NFSA) के तहत पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1.8 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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यदि किसी परिवार की आय इन मानकों से अधिक है, तो उसे अब सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा।

 

 

डीएसओ ने बताया कि गांवों में रहने वाले अपात्र परिवार अपने राशन कार्ड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को सौंपेंगे, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) कार्यालय में जमा करना होगा।

 

जो लोग निर्धारित समय में ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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विभाग की ओर से जांच अभियान तेज कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक भी अपात्र व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ न ले सके।

 

प्रशासन का कहना है कि इस कदम से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और पात्र परिवारों को वास्तविक लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।