कुमाऊं,गढ़वाल,

राशन वितरण में बड़ा बदलाव—अपात्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई, 15 दिसंबर तक अनिवार्य ई-केवाईसी

देहरादून न्यूज़- प्रदेश में सरकारी राशन प्राप्त करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड की ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 नवंबर से बढ़ाकर अब 15 दिसंबर कर दी है। दरअसल, अभी तक 26 लाख लाभार्थियों का सत्यापन पूरा नहीं हो सका है, जिसके चलते विभाग ने अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।

 

 

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रदेशभर में पात्रता की जांच कर रहा है ताकि फर्जी राशन कार्डों को चिन्हित कर सही पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके। विभाग ने पहले 30 नवंबर को अंतिम तिथि तय की थी, लेकिन अत्यधिक संख्या में लोगों के सत्यापन न होने पर इसे आगे बढ़ाया गया।

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15 दिसंबर तक सत्यापन बड़ी चुनौती

विभागीय अधिकारियों के अनुसार कम समय में इतने अधिक लोगों की ई-केवाईसी कराना आसान नहीं है।
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से प्रदेश से बाहर हैं। वहीं कई बुजुर्ग, दिव्यांग या ऐसे लोग हैं जो खुद सत्यापन कराने में सक्षम नहीं हैं।

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विभाग का मानना है कि राशन कार्डों में कई ऐसे नाम भी दर्ज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन परिवारों द्वारा हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई।

 

⚠️ अपात्र पाए जाने पर होगी कार्रवाई

सत्यापन के दौरान यदि कोई कार्डधारक अपात्र पाया जाता है, तो उसके खिलाफ
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013
और
आवश्यक वस्तु अधिनियम
की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

 

दिव्यांग व बुजुर्गों का नहीं रुकेगा राशन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी न होने के बावजूद दिव्यांगों और बुजुर्गों का राशन नहीं रोका जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन से वंचित न हो।

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मंत्री ने संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर ई-केवाईसी की तिथि एक बार और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा:

 

“यदि इसके बाद भी सत्यापन नहीं कराया गया, तो यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को राशन की आवश्यकता नहीं है और उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।”

— रेखा आर्या, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री