उत्तराखंड शासन का बड़ा निर्णय: गौला–नंधौर खनन वाहनों के फिटनेस टैक्स में राहत, दीपेंद्र ने जताया सीएम धामी का आभार

देहरादून न्यूज़– उत्तराखंड शासन ने गौला नदी एवं नंधौर नदी से खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए फिटनेस शुल्क में एक वर्ष की पुनः राहत प्रदान कर दी है। शासनादेश के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा की गई वृद्धि को तात्कालिक प्रभाव से 21 नवंबर 2026 तक स्थगित किया गया है। इस अवधि के दौरान पहले से लागू पुरानी फीस दरें ही प्रभावी रहेंगी।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राहत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विशेष अनुरोध किया गया था। उनका कहना है कि खनन व्यवसायियों की लंबे समय से चल रही समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे सहानुभूति पूर्वक लिया और एक सप्ताह के भीतर शासनादेश जारी कर राहत प्रदान की।
कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय के लिए धन्यवाद व्यक्त किया।
उल्लेखनीय है कि लगभग एक सप्ताह पूर्व गौला नदी के विभिन्न गेटों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिले थे। मुलाकात के दौरान खनन व्यवसायियों ने फिटनेस फीस में बढ़ोतरी से बढ़ रहे आर्थिक बोझ पर चिंता जताई थी। जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत राहत देने का आश्वासन दिया था, और अब शासन द्वारा जारी अधिसूचना के बाद यह राहत लागू हो गई है।
जारी शासनादेश के अनुसार
बढ़ी हुई फिटनेस फीस की दरों को 21 नवंबर 2026 तक स्थगित किया जाता है।
इस अवधि में फिटनेस शुल्क पूर्व में लागू दरों के अनुसार ही लिया जाएगा।
21 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर नई संशोधित दरें लागू होंगी।
शासनादेश (परिवहन अनुभाग-1 /IX/2025-01(02)47579/2023, दिनांक 21 नवम्बर 2025) सचिव बृजेश कुमार संत के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
इस निर्णय से गौला और नंधौर नदी से जुड़े खनन व्यवसायियों एवं वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।







