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आज से बोतल का पानी बंद! केंद्र सरकार ने इसे अत्यधिक जोखिम वाले श्रेणी में रखा, दी ये चेतावनी

बस या ट्रेन में यात्रा करते समय लोग अक्सर पानी की बोतल खरीदकर पीते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि सरकार ने बोतलबंद पानी को अत्यधिक जोखिम वाली श्रेणी में डाल दिया है।

तीसरी पार्टी से ऑडिट होगा

जो आप मिनरल वाटर या पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उपयोग करते हैं जब आप ट्रेन, बस या ऐसी किसी यात्रा में होते हैं, वह आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो सकता है।

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केंद्र सरकार की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (FSSAI) ने सोमवार को पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को ‘हाई रिस्क फूड आइटम्स कैटेगरी’ में शामिल किया है। अब उनका अनिवार्य निरीक्षण और तीसरी पार्टी से ऑडिट किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पैकेज्ड और मिनरल वाटर उद्योग के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता को हटा दिया है, उसके बाद यह घोषणा की गई है।

 

 

 

 

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पैकेज्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर की वार्षिक जांच

FSSAI द्वारा जारी किए गए नए नियमों के तहत अब सभी पैकेज्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर उत्पादकों को वार्षिक जांच करानी होगी। कंपनी लाइसेंस या रजिस्टर होने से पहले यह जांच की जाएगी। FSSAI के आदेश के अनुसार, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सहित उच्च जोखिम वाले खाद्य श्रेणी के व्यवसायों को FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त तीसरी पार्टी फूड सेफ्टी एजेंसियों से वार्षिक ऑडिट कराना होगा। सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को सुधारना है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित उत्पाद दिए जा सकें।

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उल्लेखनीय है कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री ने पहले सरकार से नियमों को सरल बनाने की मांग की थी। BIS और FSSAI दोनों से द्वि-प्रमाणपत्र की आवश्यकता को हटाने का अनुरोध किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और निर्माताओं पर भार को कम करने में मदद कर सकते हैं।