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पंचायत चुनाव पर संकट: हाईकोर्ट के आदेश से निर्वाचन प्रक्रिया पर असमंजस, आयोग की याचिका पर सोमवार को सुनवाई संभव

नैनीताल न्यूज– उत्तराखंड के 12 जिलों में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण याचिका पर अब सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

 

 

राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को अदालत में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के चलते चुनावी प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है, जबकि आयोग ने अब तक की प्रक्रिया में भारी संसाधन खर्च कर दिया है। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग की है।

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हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम आदेश में स्पष्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक नामावलियों या मतदाता सूचियों में शामिल नहीं हो सकता। इसके चलते ग्राम पंचायत और नगर निकाय दोनों जगह पंजीकृत मतदाताओं के चुनाव लड़ने और मतदान करने पर रोक लग गई है।

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इस आदेश का सीधा असर सोमवार से शुरू हो रही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया पर पड़ सकता है। चुनाव लड़ने वाले ऐसे कई प्रत्याशियों के नामांकन की वैधता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पंचायत चुनाव में हिस्सा ले रहे मतदाताओं और उम्मीदवारों में गहरी चिंता व्याप्त है।

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अब सबकी निगाहें सोमवार को संभावित सुनवाई पर टिकी हैं, जहां से चुनाव प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद की जा रही है।