उत्तराखण्डकुमाऊं,

जिला पंचायत अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव प्रकरण: हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव और DGP तलब

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई घटनाओं पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. नरेंदर और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम से “गन कल्चर” फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

 

 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल से सवाल किया कि क्या एसपी इंटेलिजेंस ने कोई इनपुट दिया था, जिस पर एसएसपी ने ‘ना’ में जवाब दिया। एसएसपी ने कोर्ट को जानकारी दी कि पंचायत भवन के पास होटल के बाहर खड़ी लाल कार, जिसमें तलवारें मिली थीं, उसकी कस्टडी ले ली गई है। कार मालिक फरार है। घटना में शामिल दो-तीन लोग रामपुर, दो-तीन रुद्रपुर और सात-आठ लोग नैनीताल से थे। उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकाली जा रही है।

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एसएसपी ने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 14 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। होटल्स की चेकिंग भी की जा रही है कि ये लोग कहां ठहरे थे और क्या इनका कोई एंटी सोशल एक्टिविटी से संबंध रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपहरण करने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर नहीं हैं।

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कोर्ट ने कहा कि डीएम ने काउंटिंग प्रक्रिया से संबंधित एफिडेविट पेश किया है और एसएसपी ने घटनाक्रम का एफिडेविट दिया है, जिन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस घटनाक्रम और फायरिंग से लोग डिस्टर्ब हुए हैं और इससे गन कल्चर को बढ़ावा मिला है, जिससे शांति भंग हुई है।

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हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी को शुक्रवार को कोर्ट में तलब किया है। हालांकि, काउंटिंग या रिजल्ट के मामले में फिलहाल कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं।