उत्तराखण्डकुमाऊं,

नैनीताल कोर्ट की बड़ी कार्यवाही: बिंदुखत्ता के युवक को 12 साल कठोर कारावास

नैनीताल न्यूज़- नशे के सौदागरों पर सख्ती जारी रखते हुए न्यायालय ने चरस तस्करी के आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) संजीव कुमार की अदालत ने बिंदुखत्ता निवासी आरोपी को 1 किलो 108 ग्राम चरस रखने और तस्करी करने का दोषी पाते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने ₹1 लाख 20 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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आरोपी की पहचान
दोषी युवक की पहचान राजेंद्र बोरा पुत्र धन सिंह, निवासी गांधीनगर, बिंदुखत्ता के रूप में हुई है।

 

 

कैसे पकड़ा गया था आरोपी
18 जनवरी 2018 को लालकुआं कोतवाली के एसआई राकेश कठायत गश्त पर थे। इसी दौरान तिकोनियां चौराहा, गांधीनगर क्षेत्र में एक युवक सफेद प्लास्टिक पन्नी लिए संदिग्ध रूप से घूमता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। पीछा कर पकड़ने पर उसकी पन्नी की तलाशी ली गई, जिसमें 1 किलो 108 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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अदालत में पेश सबूत
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूजा साह ने अदालत में छह गवाहों की गवाही और 17 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन व बचाव पक्ष की विस्तृत बहस के बाद अदालत ने आरोपी को अपराध सिद्ध होने पर दोषी करार दिया।

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सख्त संदेश
न्यायालय ने कहा कि नशे का व्यापार समाज और युवाओं को बर्बादी की ओर ले जाने वाला गंभीर अपराध है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। अदालत के फैसले को नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है।